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आदिवासी विकास विभाग

योजनाऐं विवरण
वन अधिकार मान्यता पत्रों का वितरण अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम- 2006, नियम-2007 यथा संशोधित नियम- 2012 के तहत् वन अधिकार मान्यता पत्र प्रदाय किया जाता है।
मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति यह छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पात्र छात्र-छात्राओं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम जिसमें मेडिकल, इंजीनियरिंग एवं व्यावसायिक शिक्षा भी शामिल है। अध्ययन करने के लिए प्रदान की जाती है। यह योजना भारत सरकार के अनुदान व राज्य सरकार की निधि से विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु प्रोत्साहन देने हेतु प्रदान किया जाता है।
छात्रावास योजना विद्यार्थियों को अच्छे परिवेश में शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रावास संचालित किये जा रहें है, बालक एवं बालिका के लिए पृथक-पृथक छात्रावास संचालित है। कक्षा 6वीं से 10वीं तक अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को प्री मैट्रिक छात्रावासों एवं उच्च स्तर की कक्षाआंे में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को मेट्रिकोत्तर छात्रावासों में प्रवेश दिया जाता है।
आश्रम शाला योजना प्रदेश में वनांचल एवं दरस्थ क्षेत्रों में जहाॅं शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध नहीं है, ऐसे स्थानों में आश्रम शालाओं की व्यवस्था की गई है। इन आश्रमों में पहली से आठवीं तक की कक्षा चलाई जाती है।
जवाहर आदिवासी उत्कर्ष विद्यार्थी योजना इस योजना के अन्तर्गत राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति के प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने हेतु उत्कृष्ट आवासीय शिक्षण संस्थाओं (शासकीय एवं निजी) में प्रवेश दिलाकर प्रतिस्पद्र्धात्मक बनाना है।
नर्सिंग प्रशिक्षण वर्ष 2009-10 से प्रदेश में बीएससी नर्सिंग चार वर्षीय व्यवसायिक पाठ्क्रम की शिक्षा हेतु योजना प्रारंभ की गई, जिसके तहत् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के द्वारा निजी नर्सिंग कालेजों में प्रवेश प्राप्त करने पर ट्यूशन फीस, छात्रावास एवं भोजन आदि पर व्यय हेतु सहायता प्रदान की जाती है।
स्वस्थ्य तन स्वस्थ्य मन (स्वास्थ्य सुरक्षा) योजना विभागीय छात्रावास-आश्रम जो वनांचल के दूरस्थ ग्रामों में संचालित है एवं जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की सुविधा नहीं है ऐसे छात्रावास-आश्रम में निवासरत छात्र-छात्राओं के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण हेतु निजी चिकित्सकों की नियुक्ति की जाती है, यह योजना वर्ष 2007-08 से लागू है।
विशेष कोचिंग योजना दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षकों के अभाव बना रहता है। इसके कारण छात्रावासों में निवासरत विद्यार्थी कठिन विषय में कमजोर रह जाते है। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावासांे में निवासरत विद्यार्थियों को विशेष शिक्षकों के माध्यम से कठिन विषयों के परीक्षा परिणाम पर गुणात्मक सुधार के साथ प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने योग्य बनाया जाना है।
शासकीय एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय ( बालक व कन्या) एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति के निर्देशानुसार छ0ग0 राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति रायपुर द्वारा संचालित महत्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के अतिरिक्त विशेष पिछड़ी जनजातीय समुदाय, DNT/NT/SNT समुदाय, वे बच्चें जिन्होने अपने माता-पिता को वामपंथी उग्रवाद/विद्रोह/कोविड से खो दिया है, विधवा माता के बच्चें, दिव्यांग माता-पिता के बच्चें, अन्य जैसे भूमि दान, अनाथ वर्ग के बच्चें, इसके साथ ही जिस विकासखण्ड में विद्यालय स्थित है उस विकासखण्ड के शासकीय अस्पताल में पदस्थ चिकित्सक/पैरामेडिकल स्टॉफ/एकलव्य विद्यालयों के स्टॉफ के बच्चों को प्रवेश में सीट का प्रावधान दिया गया है। वर्तमान में जिले में 03 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित है( विकासखण्ड कटघोरा, पोड़ीउपरोड़ा व पाली में)
शासकीय प्रयास आवासीय विद्यालय कोरबा( बालक व कन्या) मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना द्वारा संचालित प्रयास आवासीय विद्यालय छ.ग. शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत अधिसूचित क्षेत्रों, आदिवासी उपयोजना क्षेत्र, नक्सल पीड़ित/प्रभावित क्षेत्रों में स्थित किसी भी शासकीय/अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत प्रतिभावान विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं से 12वीं तक उत्कृष्ट स्कूली शिक्षा के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने हेतु सद्यन तैयारी कराया जाना है। विद्यालयों में प्रवेश राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। प्रवेश में सभी वर्ग के लिए सीटें आरक्षित रखा गया है।